जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में चुनाव की तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में चुनाव की तारीखों की तिथि पर कोई भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने राजस्थान चुनाव आयोग को एक सप्ताह के अंदर चुनाव कार्यक्रम का नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया।

याचिका राजस्थान सरकार ने ने दायर की थी। राजस्थान सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने तीनों शहरों के नगर निगमों के चुनाव 31 अक्टूबर से आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। राजस्थान सरकार ने कहा था कि कोरोना के संकट की वजह से तीनों नगर निगमों के चुनाव टाले जाएं। राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2021 तक के चुनाव टालने की मांग की थी।

राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में बिहार और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। राजस्थान में भी खुद राज्य चुनाव आयोग ने हाल ही में पंचायत के चुनाव संपन्न कराए हैं। ऐसे में नगर निगम चुनाव कराने को लेकर क्या परेशानी हो सकती है।

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