कोरोना को देखते हुए HC ने कहा- सेना की मदद लेने पर विचार करे दिल्ली सरकार

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते कोरोना संकट को लेकर बुधवार को सुनवाई हुई. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिये हैं कि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सेना की मदद लेने पर विचार करना चाहिए. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि जो लोग होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं, उनके लिए ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है. दिल्ली सरकार के वकील- हमने 20 MTऑक्सीजन ऐसी इमरजेंसी की हालत के लिए रिजर्व रखा है, जब किसी की जान को खतरा हो.

दिल्ली को 700 MT ऑक्सीजन की जरूरत है, 490 MT ही मिल रहा है. फिर भी अधिकतर अस्पताल संतुष्ट हैं. दिल्ली हाईकोर्ट की एक दूसरी बेंच ऐसे लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें अलग-अलग लोगों ने हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध कराए जाने की मांग की है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच कर रही है सुनवाई.

कोर्ट में दिल्ली सरकार का पक्ष  

दिल्ली सरकार ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि आज हमारे पास 14 रिफिलर हैं. इनमें से, कुछ ऐसे हैं जो अत्यधिक कुशल हैं और कुछ नहीं हैं. दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि प्रत्येक अस्पताल के लिए, एक रिफिलर को जोड़ा गया है. यदि मुख्य आपूर्तिकर्ता ऑक्सीजन नही सप्लाई कर पा रहा है तो रिफिलर से पूरा किया जा रहा है.
दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी द्वारा एक बैठक हुई है, जिसमें सभी पक्षों ने भाग लिया था. प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं ने अगले 72 घंटों मे आपूर्ति सामान्य होने का अनुमान लगाया था. जिसके आधार पर हमने यह आदेश पारित किया. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि जो लोग होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है.

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