ऑक्सीजन किल्लत पर हाईकोर्ट ने कहा- केंद्र कैसे भी सुलझाए परेशानी

नई दिल्ली. देश में ऑक्सीजन (Oxygen) की किल्लत के बाद अदालत भी एक्शन मोड में है. राजधानी दिल्ली में हुई ऑक्सीजन कमी लेकर हाई कोर्ट (High Court) में सुनवाई हुई. गुरुवार को हुई इस सुनवाई में दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा है. सरकार ने केंद्र पर ऑक्सीजन सप्लाई अटकाने का आरोप लगाया है. साथ ही दावा किया कि केंद्र सरकार केवल आदेश ही जारी कर रही है. केंद्र सरकार ने भी कहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है. अदालत ने केंद्र सरकार से जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है.

उच्च न्यायालय में दिल्ली सरकार ने कहा है कि केंद्रसरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधाएं डाल रही है. उन्होंने दावा किया है कि मुश्किल से निपटने के लिए सरकार कोई भी मजबूत कदम नहीं उठा रही है. साथ ही यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से केवल आदेश जारी किए जा रहे हैं. सरकार ने कहा है कि केंद्र अपने काम में पूरी तरह असफल हुआ है. साथ ही उन्होंने अदालत से केंद्र की जिम्मेदारी तय करने की मांग की.

इधर, अदालत ने भी दिल्ली में जारी हालात पर टिप्पणी की है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हाईकोर्ट ने कहा है कि राजधानी में कई अन्य राज्यों से भी मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं. किसी मरीज को इलाज के लिए मना नहीं किया जा सकता है. दिल्ली समेत मुंबई और देश के कई अन्य हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी की खबरें आई हैं. फिलहाल इस कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस और नए प्लांट जैसे उपाय किए जा रहे हैं.
केंद्र ने दिए ये जवाब

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पहुंचे सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि सरकार दिल्ली के साथ है. उन्होंने दलील दी है कि भारत के अन्य राज्यों की तरह ही केंद्र के लिए दिल्ली के लोग भी उतने ही जरूरी हैं. उन्होंने कहा कि राज्य से आ रही मांग को पूरी करने के लिए किसी अन्य राज्य की आपूर्ति को कम नहीं किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि दिल्ली में 700 मीट्रिक टन की मांग है, जिसके जवाब ने 330-340 मीट्रिक टन तक पहुंचाई जा रही है. सॉलिसिटर जनरल ने मौजूदा हालात में इस आपूर्ति को पर्याप्त बताया है.

वहीं, हाईकोर्ट ने भी केंद्र से सवाल किया है कि अभी भी आंकड़ा 480 मीट्रिक टन पर क्यों रुका हुआ है. इस पर केंद्र ने कहा है कि सप्लाई में इजाफा किया जा रहा है. उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा है कि रोज लोग मर रहे हैं, ऐसे में आपको कुछ करना होगा. दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि मरीज परेशानी का सामना कर रहे हैं, अस्पताल में बिस्तर खाली हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है. ऐसे में परेशानी आपको सुलझानी होगी. कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि मामला कैसे सुलझाना यह आपके ऊपर है. इस दौरान अदालत ने महाराष्ट्र को भेजी जा रही ऑक्सीजन सप्लाई पर भी सवाल किया.

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