उत्तर प्रदेश में पशु तस्कर का ट्रक से जानवरों को फेंकते हुए वीडियो वायरल

उन्नाव –भारतीय संविधान हर नागरिक को जीने का अधिकार देता है यह बात आपने कई बार सुनी होगी। लेकिन भारत के संविधान ने जानवरों को भी जीवन जीने की आजादी दी है। अगर इनके जीवन को बाधित करने का कोई प्रयास करता है तो इसके लिए संविधान में कई तरह के दंड़ के प्रावधान हैं। इतना ही नहीं इनमें से 10 जानवरों ऐसे भी हैं जिनको मारने पर आपको जेल भी हो सकती है। आज हम ऐसे ही जानवरों और उनकी रक्षा के लिए बने कुछ कानून के बारे में आपको बताएंगे इससे पहले एक नजर इस दिल दहलाने वाले वीडियो पर डालते हैं यह वीडियो उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव का बताया जा रहा है जहां हाईवे से एक ट्रक तेज रफ्तार से जा रहा है और उस ट्रक से बारी बारी करके एक एक जानवर को बड़ी ही निर्दयता पूर्वक रोड पर फेंका जा रहा है। इस वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि एक युवक ट्रक के ऊपर चढ़कर दनादन एक के बाद एक जानवरों को जमीन पर फेंक रहा है ।और उसके बाद वह युवक दूसरी कार का सहारा लेकर आराम से उतर कर बैठ जाता है। लिहाजा इस वीडियो को प्रशासन ने संज्ञान में लिया है जल्द ही इस पर दंडात्मक कार्यवाही की जायगी। लेकिन जिस तरीके का पशुओं के साथ बढ़ रहा अत्याचार कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार पर सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है। आइए जाने जानवरों के साथ होने वाले अत्याचार के लिए बनाए गए संविधान के कुछ विशेष तथ्य।
1. प्रिवेंशन ऑन क्रूशियल एनिमल एक्ट 1960 की धारा 11(1) कहती है कि पालतू जानवर को छोड़ने, उसे भूखा रखने, कष्ट पहुंचाने, भूख और प्यास से जानवर के मरने पर आपके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। इसपर आपको 50 रुपए का जुर्माना हो सकता है। अगर तीन महीने के अंदर दूसरी बार जानवर के साथ ऐसा हुआ तो 25 से 100 रुपए जुर्माने के साथ 3 माह की जेल सकती है।

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