GST कानून में हटेंगी आपराधिक धाराएं

Criminal sections will be removed in GST law

GST कानून में हटेंगी आपराधिक धाराएं
व्यापारियों को अब जीएसटी कानून में आपराधिक धाराओं से राहत मिल सकती है। इन्हें हटाने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) का कहना है कि यह धाराएं दूसरे कानून में पहले से ही मौजूद है जिनका संगठन लगातार विरोध कर रहा था। कैट ने सरकार के इस प्रयास की सरहाना की है।
कुछ को बनाया गया गैर आपराधिक
कैट के राष्ट्रीय सचिव पंकज अरोरा ने कहा कि हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने लीगल मेट्रोलॉजी कानून पर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने इन नियमों में से आपराधिक धाराओं को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कुछ को गैर आपराधिक बना दिया है और बाकी पर काम चल रहा है।

नियमों के खिलवाड़ पर होगी कार्रवाई
उन्हेंने कहा कि इन छूटों को देखते हुए अगर कोई भी कानून एवं नियमों से खिलवाड़ करेगा तो सरकार ने पहले ही उससे निपटने के लिए सिस्टम को टेक्नोलॉजी के जरिए मजबूत कर लिया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कारवाई होगी।

टेक्नोलॉजी का उपयोग करें व्यापारी
उन्होंने कहा कि व्यापारियों को भी अब अपने काम करने के तौर-तरीकों में बदलाव लाना होगा और व्यापार में टेक्नोलॉजी का ज्यादा उपयोग करना होगा। भविष्य का व्यापार केवल तीन चीजों टेक्नोलॉजी, इंटरनेट कनेक्शन तथा मजबूत लॉजिस्टिक यानी डिलीवरी सेवा पर ही निर्भर करेगा। इन्हें ही व्यापार का आधार मानकर अब व्यापारियों को अपने व्यापार की संरचना करनी होगी।

कैट ने और भी मांगे उठाईं
पंकज अरोरा ने कहा कि व्यापार करने में कई तरह के लाइसेंसों की जगह केवल एक लाइसेंस, व्यापार पर लगे सभी कानूनू की पुन: समीक्षा, व्यापारियों को कम ब्याज दर पर आसानी से लोन मिले जैसे मुद्दों को कैट ने केंद्र सरकार के साथ उठाया है। उम्मीद है कि जल्द ही इन पर सार्थक निर्णय होंगे जो व्यापारियों के लिए राहत भरे कदम होंगे और उनके लिए व्यापार करना सरल होगा।

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