जिया खान सुसाइड केस : सूरज पंचोली की खिलाफ अदालत का बड़ा फैसला

आज से लगभग 10 साल पहले बॉलीवुड अभिनेत्री जीया खान अपने घर पर फांसी पर लटकी पाई गई थी, जिसके बाद से सीबीआई इसकी विशेष जांच कर रहा है, इसी केस के सिलसिले में आज विशेष अदालत अपना फैसला सुना सकती है। अहम तौर पर जिसमें उनके प्रेमी और फिल्म स्टार सूरज पंचोली को उन्हे आत्महत्या के उकसाने का आरोप है। दोषी पाए जाने पर अभिनेता युगल आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के बेटे सूरज पंचोली को 10 साल तक की जेल हो सकती है।

विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत के न्यायाधीश एएस सैय्यद ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनीं और मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जिया (25), एक अमेरिकी नागरिक, 3 जून, 2013 को यहां जुहू स्थित अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने बाद में छह पन्नों के एक पत्र के आधार पर सूरज पंचोली को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे कथित तौर पर बॉलीवुड अभिनेत्री द्वारा लिखा गया था और उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। आईपीसी की धारा 306 कहती है, “यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, जो कोई भी इस तरह की आत्महत्या के लिए उकसाता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जो दस साल तक बढ़ सकती है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।” सूरज पंचोली फिलहाल मामले में जमानत पर बाहर हैं। सीबीआई ने बताया था कि शुरुआत में मामले की जांच करने वाली मुंबई पुलिस द्वारा जब्त किया गया पत्र जिया खान द्वारा लिखा गया था।

केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि नोट में कथित तौर पर सूरज पंचोली के हाथों जिया खान के “अंतरंग संबंध, शारीरिक शोषण और मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना” के बारे में बताया गया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इस मामले को 2021 में एक विशेष सीबीआई अदालत को सौंप दिया गया था, जब सत्र अदालत ने कहा था कि इस मामले पर उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि केंद्रीय एजेंसी ने इसकी जांच की थी।
सूरज पंचोली ने अदालत के समक्ष दायर अपने अंतिम बयान में दावा किया था कि जांच और आरोप पत्र झूठे थे, और कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने शिकायतकर्ता राबिया खान, पुलिस और सीबीआई के इशारे पर उनके खिलाफ गवाही दी थी। जिया खान को अमिताभ बच्चन अभिनीत हिंदी फिल्म “निशब्द” में उनके प्रदर्शन के लिए जाना जाता है।

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