राजीव गाँधी हत्याकांड के सातों दोषियों की रिहाई के लिए एफपीआर का आग्रह

पुड्डुचेरी : फेडरेशन फॉर पीपुल्स राइट्स (एफपीआर) ने मंगलवार को तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से पूर्व प्रधामंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सभी सात दोषियों को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार रिहा करने का आग्रह किया।

एफपीआर सचिव जी सुगुमरन ने आज यहां जारी अपने बयान में कहा कि सातों दोषी पहले ही 30 साल से जेल में हैं । वर्ष 2018 में तमिलनाडु सरकार ने उनकी रिहाई के लिए एक प्रस्ताव पारित कर उसे राज्यपाल के पास भेजा था, जिस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

इस दौरान जब एक दोषी ए जी पेरारावलन ने अपनी रिहाई के लिए इस साल 21 जनवरी को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी तो राज्यपाल की ओर से राज्यपाल की ओर से कुछ दिनों में फैसला लेने का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद, शीर्ष अदालत ने एक आदेश पारित किया और यह निर्णय लेने के लिए एक सप्ताह की समय सीमा तय की गयी।

सुगुमरन ने कहा हालांकि उच्चतम न्यायालय के आदेश के 12 दिनों के बाद भी श्री पुरोहित निर्णय लेने में विफल रहे जो कि शीर्ष अदालत की अवमानना है।

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