पीएम मोदी के भूमि पूजन कार्यक्रम पर योगी सरकार ने जारी की एडवाईजरी

मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी ने अयोध्यावासियों से की अपील, प्रधानमंत्री कार्यक्रम को दीपोत्सव के रुप में मनाने का किया आवाहन

अयोध्या। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अगस्त को रामनगरी में श्रीराममंदिर शिलान्यास एवं भूमि पूजन कार्यक्रम निधार्रित किया गया है। जिसमें योगी सरकार के सूचना निर्देशक द्वारा मीडिया एडवाईजारी जारी किया गया है। इस मीडिया एडवाईजरी एवं मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर मण्डलायुक्त एमपी अग्रवाल एवं जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने अयोध्यावासियों से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को दीपोत्सव के रुप में मनाने का आवाहन किया है तथा कहा है कि 4 अगस्त से विशेषकर साफसफाई एवं दीपोत्सव कार्यक्रमों को मनाया जाय। क्योंकि यह लगभग पांच सौ साल के बाद अयोध्यवासियों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसमें साफ सफाई के साथ साथ कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक प्रोटोकाल पर भी सभी को ध्यान देना है जिसमें मास्क लगाना दो गज की दूरी मेनटेन करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण मनोयोग से पालन करना।
जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने विशेषकर पत्रकारों की सुविधाओं का ध्यान रखा है।

जिलाधिकारी अनुज पूर्व में उत्तर प्रदेश के सूचना निर्देशक रहे है इसलिए इनको पत्रकारों की आवश्यकताओं और उनकी जिज्ञासाओं का पूरा ध्यान रखा है। इसके लिए अंतराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में मीडिया सेन्टर के स्थापना की है जो पूर्ण रुप से 3 अगस्त से सक्रिय हो जायेगा। वहां पर फोटो वीडियों टीम तैनात रहेगी जो हाई रिज्यूलूशन फोटो व वीडियों मीडिया सेन्टर में तैनाती तरीको को टाईम गैप के बिना सभी सोशल मीडिया हैण्डल यूटयूब चैनल पत्रकारों के ग्रुप में अपलोड़ किया जायेगा। कार्यक्रमों का सभी स्थलों से लाईव प्रसारण दूरदर्शन तथा एएनआई के द्वारा लगातार उपलब्ध कराया जायेगा।

दूरदर्शन एवं एएनआई पर उपलब्ध होने वाले फीड लिंक का विभागीय बेवसाईट पर उपलब्ध होगा जिसको इलेक्ट्रानिक चैनल भी प्रयोग कर सकेंगे। मीडिया कर्मियों को रिपोटिंग के लिए राम की पैड़ी को उपयुक्त स्थल के रुप में तैयार किया जा रहा है जहां से वे रिपोटिंग करेंगे तथा भीड़ भाड़ न हो ऐसी व्यवस्था भी करेंगे तथा आवश्यकतानुसार राम की पैड़ी नया घाट की तरफ तथा मीडिया सेंटर संग्रहालय के पास अपना ओवी वैन आदि तैनात करेंगे। जिसके लिए स्थान उपलब्धता एवं स्थानीय मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी की सहमति आवश्यक है।

इस कार्यक्रम में अंतराष्ट्रीय मीडिया की विशेष रुचि रहेगी अतः आवश्यक है कि मीडिया कर्मियों फोटोग्राफर द्वारा वीवीआईपी दर्शन स्थलों मार्गो पर दुकानों छतो आदि पर अनावश्यक भीड़ न लगायी जाय। इसके दृष्टिगत मीडिया चैनलों की रिपोटिंग में नवम्बर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा श्रीरामजन्मभूमि के निर्णय के समय की गयी व्यवस्था लागू रहेगी। किसी कार्यक्रम में डिबेट का आयोजन कार्यशाला निकट कारसेवकपुरम अथवा किसी निजी स्थानों होटलों आदि में बिना सर्वसामान्य की भागीदारी के किया जा सकेगा। तथा ऐसे कोई स्थानीय को कोई समस्या होगी तो निर्धारित स्थान के लिए उपनिदेशक सूचना अयोध्या डा मुरलीधर सिंह फोन के माध्यम से सम्पर्क करेगा तथा श्री सिंह स्थानीय पुलिस या अधिकारी से समन्वय करके समस्या को दूर करायेंगे। पर मीडिया कर्मियों को प्रत्येक दशा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा तथा कार्यक्रम में विवादित व्यक्तियों का प्रतिभाग न हो ऐसी व्यवस्था सम्बंधित मीडिया कर्मियों को करनी पड़ेगी जिसके लिए पूर्व में एक निर्धारित प्रोफार्मा दिया गया है। किसी भी प्रकार से नाव के माध्यम से सरयू नदी का जल बढ़ने के कारण रिपोटिंग को पूर्ण रुप से प्रतिबंधित किया गया है।

जिलाधिकारी अनुज ने कहा कि मीडिया सेन्टर संग्रहालय में एवं कार्यशाला में प्रवेश हेतु आवश्यक होगा कि सम्बंधित मीडिया कर्मियों के पास भारत सरकार राज्य सरकार के द्वारा मान्यता कार्ड हो या इलेक्ट्रानिक न्यूज चैनल समाचारपत्र न्यूज एजेन्सी के द्वारा प्रदान किया गया पहचान पत्र साथ हो। साथ ही एक सरकारी दस्तावेज के रुप में वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड रखना आवश्यक होगा। अनिधिकृत पोर्टल के ऐसे कर्मी जिला पुलिस वेरीफिकेशन न हुआ हो का प्रवेश वीवीआईपी मार्ग में या मीडिया सेन्टर आदि में नहीं होगा। अयोध्या के सुरक्षा की संवेदनशीलता तथा वीआईपी कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर इसका सम्बंधित अधिकारियों के द्वारा अनुपालन आवश्यक होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि सूचना निदेशालय के द्वारा स्थानीय अधिकारियों कर्मचारियों के लगभग तीन दर्जन सूचना विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को तैनात किया गया है। जिलाधिकारी ने भी कहा कि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए ओवी बैन को कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर निर्धारित स्थल पर स्थापित कर दिया जाय तथा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम या जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित किये स्थानों पर प्रवेश पूर्णतया वर्जित होगा तथा प्रत्येक दशा में कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निर्धारित प्रोटोकाल जिसमें मास्क लगाना नाक मुंह कवर रखना दो गज की दूरी का अक्षरशः पालन करना आवश्यक होगा।

इसी बीच उपनिदेशक सूचना मुरलीधर सिंह ने बताया कि स्थानीय कार्य में तैनात किये गये मजिस्ट्रेटों एवं पुलिस अधिकारियों से अनुरोध है कि इस बिन्दुओं पर पूर्व में चर्चा हो चुकी है। तथा मीडिया कर्मियों के मान्यताप्राप्त एवं उपर निर्धारित प्रवेश पत्रों के आधार पर निर्धारित कवरेज के प्वाइंट तक जाने में सहयोग करें तथा मीडिया कर्मी भी अपना परिचय पत्र दिखाते हुए स्थानीय प्रशासन का सहयोग करें एवं कवरेज करें। समय समय पर उनको जानकारी दी जाती रहेगी।

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