भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को इंग्लैंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 28 दिनों में भेजे जा सकते हैं भारत

किंगफिशर के मालिक विजय माल्या को इंग्लैंड के हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इंग्लैंड के हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने की याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद विजय माल्या के सारे कानूनी रास्ते अब बंद हो चुके हैं और अब विजय माल्या को 28 दिनों के अंदर अंदर भारत भेजा जा सकता है।

बता दें कि विजय माल्या की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने को लेकर अर्जी लगाई थी लेकिन वह हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाई कोर्ट की ओर से याचिका खारिज होने के बाद लंदन होम ऑफिस विजय माल्या को भारत भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगा। बता दें कि इस बड़े झटके के बाद विजय माल्या के पास कानूनी रास्ता नहीं बचा है। हाई कोर्ट पहले ही प्रत्यर्पण के खिलाफ माल्या की याचिका खारिज कर चुका है।

वहीं आपको बता दें कि किंगफिशर के मालिक विजय माल्या ने कोरोनावायरस संकट पर पीएम नरेंद्र मोदी के आर्थिक राहत पैकेज के ऐलान पर केंद्र सरकार को बधाई देते हुए कहा था कि अब सरकार को उस से सारा पैसा वापस ले लेना चाहिए।

विजय माल्या ने ट्वीट कर कहा था कि ‘मैं सरकार को कोरोना वायरस संकट के बीच रिलीफ पैकेज की बधाई देता हूं. वो जितना पैसा छापना चाहें छाप सकते हैं, लेकिन उन्हें मेरे जैसे एक छोटे सहयोगकर्ता को इग्नोर करना चाहिए, जो स्टेट बैंक का सारा पैसा वापस लौटाना चाहता है।’ शराब कारोबारी ने लिखा कि मुझसे सारा पैसा बिना शर्त के लिए लीजिए और मामला खत्म कीजिए।

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