नोएडा में धारा 163 लागू, औद्योगिक अशांति को देखते हुए प्रशासन ने कसी कमर
नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, प्रशासन अलर्ट 8 दिन तक लागू रहेगी धारा 163, भीड़ पर नजर औद्योगिक क्षेत्रों में तनाव के बाद सख्ती बढ़ी

Noida news: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर यानी नोएडा में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। पुलिस कमिश्नरेट ने सावधानी बरतते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। यह पाबंदी आज यानी 30 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 8 मई 2026 तक जारी रहेगी। इस फैसले के बाद से ही पूरे जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस बल हर तरफ मुस्तैद नजर आ रहा है।
आखिर क्या है पूरा मामला?
पुलिस प्रशासन की मानें तो इस अवधि के दौरान सार्वजनिक जगहों पर होने वाली गतिविधियों की कड़ी निगरानी की जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने बाकायदा गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। पुलिस का मुख्य मकसद किसी भी तरह की भीड़ को जमा होने से रोकना और शहर में शांति बनाए रखना है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।
Noida news: क्यों उठाना पड़ा यह कदम?
सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से नोएडा के औद्योगिक इलाकों में श्रमिकों के प्रदर्शन की खबरें आ रही थीं, जिससे माहौल में तनाव देखा गया। प्रशासन को अंदेशा है कि यह विरोध प्रदर्शन उग्र रूप ले सकता है, इसी को ध्यान में रखते हुए हालात बिगड़ने से पहले ही सख्ती बढ़ा दी गई है।
आम जनता पर क्या होगा असर?
Noida news: धारा 163 लागू होने का सीधा मतलब यह है कि अब बिना अनुमति के कहीं भी भीड़ इकट्ठा करने या धरना-प्रदर्शन करने पर पूरी तरह रोक रहेगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी इन नियमों को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ कानूनी तौर पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस की टीमें पूरे जिले में गश्त कर रही हैं और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
यह भी पढ़ें: बेंगलुरु में कुदरत का कहर: बारिश से बचने के लिए दीवार के नीचे खड़े थे लोग, अचानक मलबे में दबीं 7 जिंदगी



