पंजाब : CM अमरिंदर सिंह का ऐलान, जान देने वाले किसानों के परिजनों को देंगे नौकरी और मुआवजा

नई दिल्ली : तीन कृषि कानूनों (Agriculture bill) को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली की सीमा पर यह किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन के दौरान के दौरान कई किसानों की जान भी गई है। इस आंदोलन में जान गवाने वालों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amrinder singh) ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह इस आंदोलन में जान गवाने वाले सभी लोगों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा और एक-एक सरकारी नौकरी दी जाएगी।

क्या बोले मुख्यमंत्री

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदर सिंह ने कहा है कि मुझे जानकारी मिली है कि किसानों के इस आंदोलन में 76 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने इसके बाद ऐलान किया है कि वह इन सभी लोगों के परिवारों को 5-5 लाख को मुआवजा और 1 व्यक्ति को नौकरी देगें। बता दें इससे पहले पंजाब सरकार ने कहा था कि केंद्र सरकार इस बात से अंजान है कि यह किसान क्या चाहते हैं। यह किसान कृषि कानूनों की वापसी चाहते हैं। वह कहते हैं कि केंद्र सरकार को एमएसपी कानून को वैधानिक अधिकार देना चाहिए।

10 वें दौर की वार्ता भी हुई खत्म

केंद्र सरकार के साथ बैठक में मांगों पर अड़े किसान, जारी रहेगा आंदोलन, बंद  रहेंगी ट्रेनें - punjab farmer union leaders put demand list before  agriculture

नए कृषि कानूनों (New farm Laws) के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों का आज यहां पर 55वां दिन है। वहीं केंद्र सरकार ने आज किसानों के साथ होने वाली 10वें दौर की वार्ता को टाल दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने जानकारी दी है कि ये बैठक अब 20 जनवरी को होगी। इससे पहले सरकार और किसानों के बीच 15 जनवरी को हुई वार्ता बेनतीजा रही थी। आज यानी 19 जनवरी को 10वें दौर की बैठक होने वाली थी जिसे ब कल यानी 20 जनवरी के लिए टाल दिया गया है।

एक ओर ये मामला लंबा खिंचता जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर किसान अपना आंदोलन तेज करने तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की 26 जनवरी पर प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने से फिलहाल इंकार कर दिया है। संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला कानून व्यवस्था का है। फैसलसा दिल्ली पुलिस को करना है कि किसे राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की अनुमति दें कि से नहीं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी कर दी है।

रैली निकालना संवैधानिक अधिकार- किसान

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आंदोलन कर रहे किसानों ने कहा कि ट्रेक्टर रैली निकालना उनका संवैधानिक अधिकार है। गौरतलब है कि किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। किसानों की प्रस्तावित रैली अथवा गणतंत्र दिवस समारोह एवं सभाओं को बाधित करने की कोशिश करें अन्य प्रकार के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए केंद्र की याचिका पर सुनवाई के दौरान सोमवार को शीर्ष अदालत ने कहा कि पुलिस के पास इस मामले से निपटने का पूरा अधिकार है।

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