15 वर्षीय बालिका के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी आसिफ को 4 वर्ष की सज़ा व 10,500 रुपये का जुर्माना 

15 वर्षीय बालिका के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी आसिफ को 4 वर्ष की सज़ा व 10,500 रुपये का जुर्माना 

 

15 वर्षीय बालिका के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी आसिफ को 4 वर्ष की सज़ा व 10,500 रुपये का जुर्माना

 

जनपद मुज़फ्फरनगर के थाना जानसठ क्षेत्र ककरौली निवासी आसिफ पुत्र युसूफ ने गत 6 जुलाई 2018 को थाना जानसठ के एक गाँव मे घर की छत पर सो रही 15 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी आसिफ को विशेष पोक्सो अदालत ने 4 वर्ष की सज़ा व 10,500 रुपये का जुर्माना लगाया है

 

दरअसल आपको बता दें मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो के जज़ बाबूराम की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की

अभियोजन के अनुसार गत 6 जुलाई 2018 को थाना जानसठ के एक गांव में 15 वर्षिय बालिका अपने घर की छत पर अपने दो भाइयों के साथ सो रही थी। पड़ोसी के रहने वाला आसिफ उसके पास गया और उससे छेड़छाड़ करने लगा विरोध करने पर नाबालिग के साथ मारपीट कर घर से फरार हो गया घटना के संबंध में पीड़िता के पिता ने आसिफ के विरुद्ध मामला दर्ज कराया पुलिस ने धारा 452,354,323व 325और 506 आईपीसी व पोक्सो अधिनियम में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया था| जिसमें आज विशेष कोर्ट पोस्को के द्वारा दोषी करार देते हुए आसिफ को 4 साल के कठोर कारावास व 10,500 रूपये का आर्थिक दंड के तहत सजा सुनाई गई है।

 

 

 

 

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