आजमगढ़ बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की 1998 के मामले में जमानत अर्जी खारिज

आजमगढ़ बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की 1998 के मामले में जमानत अर्जी खारिज

 

*आजमगढ़ बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की 1998 के मामले में जमानत अर्जी खारिज

 

*दो मामले में हुई जमानत*

आजमगढ़ के पूर्व सांसद व फूलपुर पवई से समाजवादी पार्टी के वर्तमान में विधायक रामाकांत यादव को 7 में से 2 मुकदमों में आज जमानत मिली और एक अन्य मुकदमा सेशन में कमिट हुआ। रमाकांत यादव के अधिवक्ता आद्या प्रसाद दुबे ने बताया कि रमाकांत पर कुल 7 मुकदमे फिलहाल चल रहे हैं। जिनमें से पवई तथा दीदारगंज थाने के घेराव का है। इसके अलावा फूलपुर तहसील के घेराव का है। दो मुकदमे चुनाव आयोग की तरफ से तहबरपुर व पवई थाने में दर्ज है। वहीं एक मुकदमा धारा 307 का है जिसमें अकबर अहमद डंपी से गोली चली थी और एक मुकदमा सरायमीर थाने में है जो सवर्ण बनाम दलित का है। उन्होंने बताया कि रमाकांत यादव की जमानत धारा 307 व फूलपुर तहसील के घेराव के मामलों में तीन दिन पहले खारिज हो चुकी थी। जिसकी अगली तारीख 1 अगस्त है। उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। वहीं चुनाव आयोग के द्वारा दर्ज दो मुकदमे में पहले से आ चुकी चार्जशीट के मामले में आज जमानत हुई और सरायमीर के दलित बनाम सवर्ण वाले मामले में मुकदमा सेशन में कमिट हुआ।

Related Articles

Back to top button