बांग्लादेश: शेख हसीना और भांजी ट्यूलिप सिद्दीक को जमीन घोटाले में सजा

अपदस्थ पीएम शेख हसीना और भांजी ट्यूलिप सिद्दीक को जमीन घोटाले में सजा पद का दुरुपयोग कर डिप्लोमैटिक जोन में अवैध प्लॉट आवंटन का आरोप साबित एसीसी के कई मामलों में दोषी ठहराई गईं, राजनीतिक भविष्य पर बड़ा असर

बांग्लादेश की एक अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी भांजी व ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीक को जमीन घोटाले के मामले में सज़ा सुनाई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हसीना ने प्रधानमंत्री रहने के दौरान पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से प्लॉट हासिल किए।

 

कैसे हुआ घोटाला?

जांच में पता चला कि हसीना ने सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से पुरबचल के सेक्टर-27 के डिप्लोमैटिक ज़ोन में 6 प्लॉट गलत तरीके से आवंटित कराए। ये आवंटन ढाका इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (लैंड अलॉटमेंट) रूल्स, 1969 के खिलाफ था। अवैध रूप से मिले इन प्लॉट्स के नाम: साजीब वाजेद जॉय (हसीना के बेटे), साइमा वाजेद पुटुल (हसीना की बेटी), शेख रेहाना (हसीना की बहन), ट्यूलिप रिजवाना मुजीब सिद्दीक (ब्रिटिश सांसद व हसीना की भांजी)

 

 

हसीना के लिए बड़ा राजनीतिक झटका

एंटी-करप्शन कमीशन (ACC) अब तक हसीना को चार मामलों में दोषी घोषित कर चुका है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब हसीना पहले से ही कई कानूनी मामलों और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं। विशेषज्ञ इसे उनकी संभावित वतन वापसी और राजनीतिक भविष्य के लिए एक बड़ा झटका मान रहे हैं।

 

पहले भी मिल चुकी है सजा

27 नवंबर को आए एक अन्य फैसले में हसीना को पुरबचल घोटाले के तीन मामलों में 21 साल की सजा सुनाई गई थी।उनके बेटे और बेटी को भी 5-5 साल की जेल हुई थी। ACC ने कुल छह केस दर्ज किए थे, जिनमें हसीना सभी में प्रमुख आरोपी हैं। इसके अलावा, छात्र आंदोलन के दौरान कथित मानवता विरोधी अपराधों के लिए हसीना को फांसी की सजा भी सुनाई जा चुकी है।

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