यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा: आजीवन कारावास के साथ 10 लाख का जुर्माना

कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को NIA कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में उम्रकैद की सजा सुनाई। NIA के वकील उमेश शर्मा ने बताया- यासीन को दो मामलों में उम्रकैद और 2 मामलों में 10 साल सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके अलावा इस अलगाववादी नेता को 10 लाख रुपए जुर्माना भरना होगा।यासीन पर पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर में आतंकी हमलों के लिए फंडिंग और आतंकियों को हथियार मुहैया कराने से जुड़े कई केस दर्ज थे।

यासीन पर कितने मुकदमें

IPC की धारा 120 बी, के तहत 10 साल की सजा, 10 हजार जुर्माना
IPC की धारा 121 के तहत उम्रकैद, 10 हजार जुर्माना
IPC की धारा 121 ए के तहत 10 साल की सजा 10 हजार जुर्माना
UAPA की धारा 13 के तहत 5 साल की सजा, 5 हजार जुर्माना
UAPA की धारा 15 के तहत 10 साल की सजा, 10 हजार जुर्माना
UAPA की धारा 17 के तहत उम्रकैद और 10 लाख जुर्माना
UAPA की धारा 18 के तहत 10 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना
UAPA की धारा 20 के तहत 10 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना
UAPA की धारा 38 और 39 के तहत 5 साल 5 हजार जुर्माना

फांसी से बचने पर यासीन हुआ खुश

सजा सुनने के बाद यासीन ने अपने वकील एपी सिंह को गले लगाया। सजा के ऐलान से पहले पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। उधर, श्रीनगर के कई बाजार बंद हो गए। वहां भारी फोर्स तैनात है। कुछ इलाकों में पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आईं। श्रीनगर और आसपास के इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस फिलहाल सस्पेंड कर दी गई हैं।

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