संत कबीर नगर: पूर्व विधायक ताबिश खान को 3 साल की सजा

MP-MLA कोर्ट का बड़ा फैसला 2016 के मारपीट मामले में दोषी करार भाई इफ्तिखार को भी समान सजा

Up news: संत कबीर नगर में साल 2016 के एक पुराने मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष MP-MLA कोर्ट ने पूर्व विधायक मोहम्मद ताबिश खान और उनके भाई इफ्तिखार को दोषी मानते हुए 3-3 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 4-4 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

क्या था पूरा मामला

सरकारी पक्ष के मुताबिक, यह घटना 26 नवंबर 2016 की है। उस दिन धर्मसिंहवा थाने में तैनात कांस्टेबल कमाल खान ने FIR दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ताबिश खान अपने भाई और समर्थकों के साथ थाने में घुस आए थे।

Up news: कांस्टेबल के साथ बदसलूकी

शिकायत में कहा गया कि आरोपियों ने कांस्टेबल के साथ दुर्व्यवहार किया, उनकी वर्दी फाड़ दी और उन्हें धमकाया। इतना ही नहीं, ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान उनकी ड्यूटी को लेकर उन्हें निशाना बनाया गया था।

Up news: गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ केस

इस मामले में आरोपियों के खिलाफ दंगा, मारपीट, लोक सेवक पर हमला, अपमान और आपराधिक धमकी जैसी कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था। मामला कोर्ट में लंबे समय तक चला।

सुनवाई के दौरान मिली थी जमानत

सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों को जमानत मिल गई थी, लेकिन केस की सुनवाई जारी रही। आखिरकार अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद उन्हें दोषी करार दे दिया।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

Up news: गौरतलब है कि मोहम्मद ताबिश खान साल 2007 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर खेसरहा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। अब इस फैसले के बाद उनकी राजनीतिक छवि पर असर पड़ सकता है।

 

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