प्रयागराज स्टेशन के पास मस्जिद पर रेलवे का नोटिस, 24 अप्रैल तक खाली करने का आदेश
स्टेशन री-डेवलपमेंट में मस्जिद बनी बड़ी बाधा रेलवे vs वक्फ: 24 अप्रैल डेडलाइन, 27 को एक्शन मस्जिद कमेटी का विरोध, हाई कोर्ट जाने की तैयारी

Up news: प्रयागराज जंक्शन के गेट नंबर-1 के पास बनी मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उत्तर मध्य रेलवे ने मस्जिद को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जगह खाली करने का निर्देश दिया है। रेलवे का कहना है कि मस्जिद उसकी जमीन पर बनी है और स्टेशन के बड़े री-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के चलते इसे हटाना जरूरी है।
24 अप्रैल तक खाली करने का अल्टीमेटम
रेलवे द्वारा भेजे गए नोटिस में साफ कहा गया है कि मस्जिद को 24 अप्रैल 2026 तक खाली कर दिया जाए। यह नोटिस मस्जिद की कमेटी (मुत्वल्ली) को भेजा गया है। रेलवे प्रशासन ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा के बाद कार्रवाई की जाएगी।
Up news: वक्फ संपत्ति होने का दावा
मस्जिद से जुड़े लोगों का कहना है कि यह मस्जिद आजादी से पहले की बनी हुई है और वक्फ बोर्ड के अधीन आती है। उनका आरोप है कि बिना उचित जांच के इसे रेलवे की जमीन बताकर हटाने की कोशिश की जा रही है।
Up news: 27 अप्रैल को बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी
रेलवे ने नोटिस में यह भी स्पष्ट किया है कि अगर 24 अप्रैल तक मस्जिद खाली नहीं की गई, तो 27 अप्रैल 2026 को बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों और स्टेशन प्रबंधन को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
हाई कोर्ट जाने की तैयारी
इस कार्रवाई के खिलाफ मस्जिद से जुड़े लोग अब कानूनी लड़ाई की तैयारी में हैं। उनका कहना है कि वे जल्द ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है।
News Nasha insights
Up news: प्रयागराज स्टेशन के री-डेवलपमेंट और वक्फ संपत्ति के इस विवाद पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। आने वाले दिनों में यह मामला कानूनी और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर बड़ा रूप ले सकता है।
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