Up news: नोएडा में धारा 163 लागू, होली और रमजान के बीच सख्त निगरानी
होली और रमजान को देखते हुए नोएडा में BNSS की धारा 163 लागू, कई गतिविधियों पर लगी रोक। बिना अनुमति भीड़, जुलूस, ड्रोन उड़ाने और सार्वजनिक धार्मिक आयोजन पर सख्त पाबंदी। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की।

Noida News: होली के रंग और रमजान की इबादत के बीच शांति बनाए रखने के लिए गौतमबुद्धनगर जिले में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला प्रशासन ने होली और रमजान के जुमे को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश खास तौर पर त्योहारों के संवेदनशील दिनों में प्रभावी रहेगा, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना, हुड़दंग या सांप्रदायिक तनाव से बचा जा सके। पुलिस और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है।
किन नियमों का रखना होगा खास ध्यान?
धारा 163 लागू होने के बाद जिले में कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं: बिना अनुमति 5 या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना या जुलूस निकालना प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी दफ्तरों के 1 किलोमीटर दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। अन्य जगहों पर भी ड्रोन या फोटोग्राफी के लिए पुलिस की अनुमति जरूरी होगी।
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बंद रहेंगे।
तय डेसीबल लिमिट से ज्यादा तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाने पर कार्रवाई होगी। सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर नमाज, पूजा या जुलूस बिना अनुमति आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। विवादित स्थानों पर धार्मिक आयोजन की कोशिश या उकसावे को अपराध माना जाएगा। धार्मिक ग्रंथों का अपमान या धार्मिक झंडे-बैनर लगाने पर रोक रहेगी। धार्मिक स्थलों या जुलूस मार्गों के आसपास आवारा पशु छोड़ना मना है। लाठी, डंडा, तलवार, चाकू, त्रिशूल, हथियार या ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। लाइसेंसी हथियार भी किसी कार्यालय में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
शादी-बारात में हर्ष फायरिंग पर सख्त रोक रहेगी।
सोशल मीडिया पर अफवाह या भड़काऊ पोस्ट फैलाने वालों पर साइबर पुलिस की नजर रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब या नशा करने पर कार्रवाई होगी। ड्यूटी पर तैनात पुलिस या नगर निगम कर्मचारियों से अभद्रता करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। छतों या खुली जगहों पर ईंट-पत्थर, कांच की बोतल या ज्वलनशील सामग्री जमा करना अपराध माना जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।
पुलिस की अपील: शांति और सद्भाव बनाए रखें
पुलिस कमिश्नरेट ने लोगों से अपील की है कि वे त्योहारों को शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ मनाएं। किसी भी अफवाह या उकसावे में न आएं और संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें। प्रशासन ने सभी थानों को अलर्ट पर रखा है और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी शुरू कर दिया गया है। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है, ताकि दोनों समुदायों के बीच सद्भाव बना रहे और कोई असामाजिक तत्व माहौल खराब न कर सके। जिले के लोगों से अपील है कि नियमों का पालन करें और होली व रमजान के पर्व को खुशी और शांति के साथ मनाएं।



