क्या सुप्रीम कोर्ट अब करेगी डी.यू के प्रोफेसर की छुट्टी ??? जानिए पूरी खबर !!

क्या सुप्रीम कोर्ट अब करेगी डी.यू के प्रोफेसर की छुट्टी ??? जानिए पूरी खबर !

उच्चतम न्यायालय, कथित माओइस्ट लिंक मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी.एन साईंबाबा और पांच अन्य को बरी करने में बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की दलीलों पर सुनवाई करी जा रही है |

 

जूरी मेंबर्स एम.आर. शाह और बेला एम. त्रिवेदी की खंडपीठ शनिवार की विशेष बैठक में मामले की सुनवाई कर रही है।

 

शुक्रवार को, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आतंकवाद विरोधी कानून यू.ए.पी.ए के तहत दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा के खिलाफ उनकी अपील की अनुमति दी थी।

उसी दिन शाम को, उक्त आदेश का विरोध करने वाली एसएलपी का उल्लेख न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और हिमा कोहली को सॉलिसिटर जनरल, श्री तुषार मेहता द्वारा जल्दी सूचीबद्ध करने के लिए। उन्होंने अंतरिम में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। बरी करने के आदेश के संचालन पर रोक लगाने के लिए अनिच्छुक, बेंच ने एस.जी के अनुरोध पर उन्हें शनिवार को मामले को सूचीबद्ध करने के लिए सी.जे.आई, जस्टिस यूयू ललित के प्रशासनिक निर्णय के लिए एक आवेदन दायर करने की मांग की ।

यहां प्रतिवादियों को बरी करते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि मुकदमा शून्य और शून्य था क्योंकि यूएपीए की धारा 45 के तहत आवश्यक वैध मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी।

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