पीएम केयर्स फंड पर डाली गई जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, जानिए पूरा मामला

आज सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। पीएम केयर्स फंड का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की कोई जरूरत है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि एनडीआरएफ और पीएम केयर्स फंड यह दोनों अलग-अलग फंड है। इसलिए कोई भी व्यक्ति या कोई सरकारी या गैर सरकारी संस्था दोनों जगहों पर दान कर सकती है।

पीएम केयर्स फंड की बात करें तो यह एक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह काम करती है। एक याचिका में पीएम केयर्स फंड के गठन को भी चुनौती दे दी गई थी। बता दें कि पीएम केयर्स फंड को देश के प्रधानमंत्री चलाते हैं। इसी के साथ इसका संचालन देश की सरकार करती है। हालांकि इसका ओडिट CAG की बजाय निजी कंपनी करती हैं। पीएम केयर्स फंड को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहा था। हालांकि पीएम केयर्स फंड की एक और बड़ी बात है कि यह कभी भी सूचना के अधिकार के तहत नहीं आ पाएगी यानी की अगर कोई इस पर आरटीआई भी डालता है और इसकी डिटेल मांगना चाहता है तो वह उसे नहीं मिलेगी।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पीएम केयर्स फंड पर याचिका डाली गई थी। इसकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन याचिकाओं में यह सब कहा गया। दायर की गई याचिका में यह मांग की जा रही थी कि पीएम केयर्स फंड के पैसे को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ में ट्रांसफर किया जाए। इसी के साथ इस फंड में सीएसआर का पैसा जाने पर भी आपत्ति जताई गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को गैरजरूरी बताते हुए खारिज कर दिया है।

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