पन्‍ना : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले की जमानत अर्जी खारिज

पन्‍ना। जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला-पन्ना के ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि न्यायालय द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग से सुनवाई करते हुये नाबालिग से दुष्कर्म के मामले के अभियुक्त लोकेन्द्र उर्फ लाला बसोर की जमानत निरस्त कर दी।

प्रथम सूचना प्रतिवेदन अनुसार फरियादी ने थाना गुनौर में रिपोर्ट किया कि दिनांक 04 सितंबर के करीब 7 बजे की बात है, वह ग्राम पडेरी बांस लेने गया था। वहां से वापिस घर आया तो फरियादी की लडकी/पीडिता नही दिखी। फरियादी द्वारा सभी जगह रिश्तेदारी में पता किया पर पीड़िता का कही पता नहीं चला। फरियादी ने ग्राम रैगढ का लोकेन्द्र उर्फ लाला बसोर पर संदेह जताया। उसने बताया कि लाला बसोर अपने बहनोई के यहॉं आता जाता था जों मेरी लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस विवेचना के दौरान पीड़िता के दस्तयाब होने पर उसने अपने कथनों में बताया कि अभियुक्त उसे अपने साथ घर ले गया और शारीरिक संबंध बनाये। उक्त कथनों के आधार पर धारा 366,376 भा.द.वि. एवं 3/4 लै.अ.सेबा.का सं अधि. की वृद्धि की गई। घटना के वक्त पीड़िता नाबालिग थी। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से धारा 363,366,376 भा.द.वि. एवं धारा 3/4 लै.अ.से बा.का सं.अधि. में अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी-लोकेन्द्र उर्फ लाला बसोर, थाना-गुनौर, जिला-पन्ना को गिरफ्तार कर न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पाक्सों)पन्ना के समक्ष प्रस्तुत किया। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन-पत्र का अभियोजन की ओर से दिनेश खरे,प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी,पन्ना द्वारा विरोध किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन-पत्र निरस्त कर जेल भेज दिया।

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