लखीमपुर खीरी कांड: आज HC में होगी आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई, SC ने कही ये बात

सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करते हुए कहा था कि हाईकोर्ट दोबारा बेल एप्लीकेशन पर निष्पक्ष व संतुलित ढंग से सुनवाई करे.

लखीमपुर खीरी. आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. न्यायमूर्ति कृष्णा पहल आज कोर्ट नंबर-28 में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे. उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को मिश्रा को जमानत दे दी थी. उस वक्त मिश्रा चार महीने से हिरासत में थे. जमानत खारिज होने के बाद आशीष मिश्रा ने अदालत में समर्पण कर दिया था. आशीष मिश्र को जेल की 21 नंबर बैरक में रखा गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने  जमानत कर दी थी रद्द- Up News

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करते हुए कहा था कि हाईकोर्ट दोबारा बेल एप्लीकेशन पर निष्पक्ष व संतुलित ढंग से सुनवाई करे. वादी पक्ष को भी सुनने का मौका दिया जाए. 3 महीने में हाईकोर्ट इसकी सुनवाई पूरी करे. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आशीष मिश्रा के वकील प्रभु रंजन त्रिपाठी का कहना है कि पुरानी बेल एप्लीकेशन पर ही दोबारा सुनवाई होगी.

हिंसा में हुई थी 8 लोगों की मौत

उल्लेखनीय है कि पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया थाना क्षेत्र में हिंसा के दौरान आठ लोगों की मौत हो गई थी. यह घटना तब हुई जब केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलित किसान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरे का विरोध कर रहे थे. उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे. घटना के बाद गुस्साए किसानों ने चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट-पीट कर हत्या कर दी. इस हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी.

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