झारखंड : हाईकोर्ट ने हजारीबाग एसपी को लगाई फटकार, गृह सचिव और डीजीपी को किया तलब, जानिए पूरा मामला

रांची। हजारीबाग जिले की एक नाबालिग युवती को जबरन एसिड पिलाए जाने के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई के दिन डीजीपी और गृह सचिव को तलब किया है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पीड़िता और हजारीबाग एसपी समेत इस मामले का अनुसंधान कर रहे पदाधिकारी भी अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए।

चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान हजारीबाग एसपी से पूछा कि अब तक आरोपी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया । इसके साथ ही अदालत में हजारीबाग पुलिस को कड़ी फटकार भी लगाई है। वहीं अदालत में हजारीबाग एसपी से इस केस की केस डायरी में लिखे गए तथ्यों से जुड़े कई सवाल भी किये। डिवीजन बेंच ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत अब तक भी पुलिस द्वारा की जा रही जांच से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने करीब 2 घंटे चली सुनवाई के दौरान केस आईओ से पूछा कि पीड़िता का 164 का बयान पहले क्यों नहीं लिया गया। मामले में अब 27 नवंबर को अगली सुनवाई के दिन गृह सचिव और डीजीपी को अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होना है।
उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज के द्वारा हजारीबाग में हुई इस घटना के बाद हाईकोर्ट को पत्र के माध्यम से सूचना दी गई थी। जिस पर अदालत में संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई शुरू की थी।

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