जयपुर : चुनाव आयोग का आदेश रद्द, आप को झाडू देने पर पुनर्विचार करें

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्य इकाई को चुनाव चिन्ह् झाडू देने नहीं देने के राज्य चुनाव आयोग के 28 अगस्त 2019 के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य चुनाव आयुक्त को कहा है कि वह आप को झाडू चिन्ह् आवंटित करने पर पुनर्विचार करे। वहीं अदालत ने आम आदमी पार्टी को इस संबंध में चुनाव आयुक्त को अभ्यावेदन देने को कहा है। अदालत ने कहा कि आयुक्त पार्टी के अभ्यावेदन को चुनाव की तारीख से पहले तय करे। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश आम आदमी पार्टी की याचिका पर दिए।

याचिका में कहा गया कि आम आदमी पार्टी की राज्य इकाई ने राज्य निर्वाचन अधिकारी को प्रार्थना पत्र पेश कर नगर निगम सहित अन्य चुनावों के लिए पार्टी के चुनाव चिन्ह् झाडू को आवंटित करने को कहा था। इसके बावजूद आयोग ने उसका प्रार्थना पत्र यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि पार्टी की राज्य इकाई प्रदेश में पंजीकृत नहीं है। क्योंकि ना तो विधानसभा में कम से कम दो विधायक है और ना ही उसे कुल मतदाताओं में से छह फीसदी मतदाताओं ने आप के पक्ष में मतदान किया है। याचिका में कहा कि याचिकाकर्ता पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव झाडू सिंबल से लडे थे। इसके बावजूद नगर निगम और पालिका चुनाव में उसे यह सिंबल आवंटित नहीं करना गलत है। इसके अलावा नगर पालिका अधिनियम में भी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। जबकि याचिकाकर्ता पार्टी का काफी बडा संगठन है और दिल्ली में तो उसके दल की सरकार है। ऐसे में याचिकाकर्ता को झाडू सिंबल आवंटित नहीं करना गलत है।

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