IIT-जोधपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर को दुष्कर्म मामले में 10 साल की सजा

IIT-जोधपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर को दुष्कर्म मामले में दोषी करार नोएडा की त्वरित न्यायालय-2 ने सुनाई 10 साल की सजा पीड़िता को नौकरी का झांसा देकर गेस्ट हाउस में किया था दुष्कर्म

गौतमबुद्ध नगर जिले की अपर सत्र न्यायाधीश एवं त्वरित न्यायालय-2 की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में IIT-जोधपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर विवेक विजयवर्गीय को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने प्रोफेसर को 10 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया।

 

2019 में दर्ज हुआ था मामला

पुलिस के मुताबिक, यह मामला जून 2019 का है। आरोपी विवेक विजयवर्गीय राजस्थान के कोटा का रहने वाला है और उस समय IIT-जोधपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात था।

 

पीड़िता साल 2000 से जानती थी आरोपी को

पीड़िता ने बताया कि वह आरोपी को साल 2000 से जानती थी। साल 2011 में वह लगभग तीन महीने तक IIT-जोधपुर में उसके साथ काम भी कर चुकी थी।

 

नौकरी का झांसा देकर गेस्ट हाउस बुलाया

पीड़िता के मुताबिक, 5 जून 2019 की शाम आरोपी ने उसे फोन कर नोएडा बुलाया और नौकरी पर चर्चा करने का बहाना बनाया। महिला का आरोप है कि प्रोफेसर उसे नोएडा के एक गेस्ट हाउस में ले गया और वहीं उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी।

 

पुलिस ने दाखिल किया था आरोपपत्र

पुलिस ने आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर 25 सितंबर 2019 को कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मामला त्वरित न्यायालय में चल रहा था। दोनों पक्षों की जिरह के बाद कोर्ट ने सोमवार शाम विवेक विजयवर्गीय को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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