इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते हाईकोर्ट का वीडियो कान्फ्रेन्सिंग सुनवाई से इंकार

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत सरकार के एएसजीआई के वीडियो कांफ्रेंसिंग से बहस का अनुरोध यह कहते हुए मानने में असमर्थता व्यक्त की है कि हाईकोर्ट का स्टाफ कोरोना संक्रमण के हाई रिस्क पर है। खासकर कंप्यूटर अनुभाग।

वीडियो कांफ्रेंसिंग का इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है। हाई रिस्क जोन में किसी व्यक्ति या स्टाफ को चेम्बर्स में सिस्टम लगाने के लिए नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से बहस का अनुरोध स्वीकार न कर 30 सितम्बर को शारीरिक रूप से मौजूद रहकर बहस करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने बब्लू उर्फ अमरदीप की याचिका पर दिया है ।

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