चुनाव समिति ने प्रत्याशियों की बुलाई बैठक, हो सकता है कड़ा फैसला

हाईकोर्ट बार-चुनाव समिति ने प्रत्याशियों की बुलाई बैठक

प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव कमेटी ने चुनाव आचार संहिता का पालन न करने की कुछ शिकायतों को देखते हुए 24 जनवरी को अध्यक्ष और महासचिव पद के प्रत्याशियों की बैठक बुलाई है। वहीं कमेटी ने अदालती कार्य अवधि में भीड़ के साथ परिसर में प्रचार करने को सही नहीं माना और कहा कि अधिकतम पांच वकीलों के साथ ही प्रचार करने की अनुमति दी गई है। कमेटी ने प्रत्याशियों से अनुरोध किया है कि कोर्ट बरामदे में भीड़ के साथ प्रचार से परहेज करें। अन्यथा ऐसे प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। वहीं कमेटी ने कहा है कि प्रचार के तरीके पर कोर्ट व वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने आपत्ति की है। इसलिए सभी से अदालत की गरिमा व मर्यादा कायम रखने की अपील की है। कमेटी ने पहले ही हैंडबिल, पोस्टर, बैनर व अन्य प्रचार सामग्री से प्रचार करने एवं किसी भी तरीके से भोज पार्टी आयोजित करने को प्रतिबंधित किया है। यह अनुरोध मुख्य चुनाव अधिकारी अनिल भूषण, उप चुनाव अधिकारी वशिष्ठ तिवारी व महेंद्र बहादुर सिंह ने संयुक्त रूप से किया है। उप चुनाव अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि 24 जनवरी को आहूत प्रत्याशियों की बैठक में दो प्रस्तावों पर चर्चा होगी। पहला क्या 30 जनवरी 23 को होने वाले मतदान से पहले 29 जनवरी की सुबह से चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी जाय और इसका पालन न करने पर मतदान के दिन नामांकन निरस्त किया जाए। दूसरा भोज पार्टी की अनुमति दी जाय या भविष्य के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाय। कुछ प्रत्याशियों द्वारा रोक के बावजूद छद्म नाम से भोज पार्टी करने की शिकायत मिलने पर चुनाव कमेटी ने अध्यक्ष व महासचिव पदों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की बैठक बुलाने का फैसला लिया है ….

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