पूर्व समता पार्टी अध्यक्ष जया जेटली को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया स्थगित

दिल्ली की एक अदालत ने लगभग 20 साल पुराने रक्षा सौदे में कथित भ्रष्टाचार के मामले में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को 4 साल की कैद की सजा सुना दी थी। ऐसे में अब जया जेटली ने इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने जया जेटली की अपील को स्वीकार कर लिया है। यानी आज ही

बता दें कि यह मामला 20 साल पुराना है लेकिन सजा आज सुनाई गई थी। इसी के साथ सिर्फ जया जेटली ही नहीं बल्कि उनके पूर्व पार्टी सहयोगी गोपाल पचेरवाल, मेजर जनरल एसपी मुरगई को भी कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है।

CBI ने इस मामले में सुनवाई के दौरान ही कोर्ट द्वारा जारी किए गए नोटिस को स्वीकार कर लिया। जया जेटली की अब इस अपील पर नियमित सुनवाई बाद में होगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जया जेटली को आज शाम 5 बजे तक तिहाड़ जेल प्रशासन के सामने सरेंडर करने का वक्त दिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को स्थगित कर दिया, जिसके कारण जया जेटली फिलहाल जेल जाने से बच गईं।

बता दें कि इससे पहले सीबीआई ने दोषियों को अधिकतम 7 साल की सजा देने के लिए कोर्ट से मांग की थी। जबकि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने गुरुवार तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जेटली पार्टी के उन पूर्व साथी गोपाल पचेरवाल और मेजर जनरल को थर्मल इमेजर खरीद में भ्रष्टाचार और आपराधिक षडयंत्र का दोषी करार दिया गया था। 2001 में न्यूज़ पोर्टल तहलका पर प्रसारित ऑपरेशन वेस्टएंड से यह मामला सामने आया था। यह एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन था।

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