BSP विधायकों के विलय के खिलाफ दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज, अशोक गहलोत को मिली बड़ी राहत

राजस्थान में सियासी घमासान के बीच अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी विधायक मदन दिलावर की याचिका को खारिज कर दिया है। मदन दिलावर ने बहुजन समाज पार्टी के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय करने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। जिसे अब खारिज कर दिया गया है।

बता दें कि बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी के सामने दायर याचिका पर कार्रवाई होने को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने अब इस याचिका को खारिज कर दिया है जिससे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बड़ी राहत मिली है।

अब तक अशोक गहलोत को लगातार तगड़े झटके लग रहे थे। लेकिन अब राजस्थान की सियासी उठापटक में अशोक गहलोत के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका में पक्षकार बनने के लिए बीएसपी ने आज अर्जी दाखिल की थी बीएसपी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आज कहा कि जब मदन दिलावर की याचिका ही खारिज हो गई है तो पार्टी को पक्षकार बनने की जरूरत नहीं है।

बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने स्पीकर सीपी जोशी के सामने बसपा के विधायक के कांग्रेस में शामिल होने के खिलाफ शिकायत की थी। यह विधायक हैं लखन सिंह, राजेंद्र सिंह गुढा, दीपचंद खेडिया, जोगेंद्र सिंह अवाना, संदीप कुमार और वाजिब अली।

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