मुंबई में आज से बाहर निकलने से पहले यहां जान लें, क्‍या खुला है और क्‍या है बंद…

मुंबई. कोरोना वायरस (Coronavirus) को लेकर ‘ब्रेक द चेन’ के लिए नई गाइडलाइंस मुंबई समेत पूरे महाराष्‍ट्र में सोमवार से लागू हो गई हैं. महाराष्‍ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों में आ रही कमी को देखते हुए अनलॉक का यह फैसला लिया है. लेकिन अगर आप मुंबई में इस अनलॉक में काम से बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि शहर में क्‍या खुलेगा और क्‍या बंद रहेगा…

रेस्तरां सप्ताह के कामकाजी दिनों में शाम चार बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकते हैं. लेकिन अगर आप रेस्‍तरां में बैठकर खाने का आनंद लेने की सोच रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे. रेस्‍तरां में सिर्फ पार्सल, होम डिलीवरी और खाना ले जाने की सुविधाएं जारी रहेंगी. लोग अब सातों दिन अपने मनपसंद रेस्‍तरां से खाना मंगा सकते हैं.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के आदेश के मुताबिक जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें सात जून से सभी दिन शाम चार बजे तक खुली रह सकती हैं जबकि गैर जरूरी उत्पाद बेचने वाली दुकानें वीकेंड पर शाम चार बजे तक खुली रहेंगी. मॉल, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे. लोग सामान ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं.

अगर आप ब्‍यूटी सैलून या पार्लर जाने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि पार्लर, स्‍पा और सैलून 7 जून से 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको पहले से ही अपॉइंटमेंट लेना होगा. इनमें एयर कंडीशनिंग चलाने की अनुमति नहीं होगी.
बीएमसी द्वारा शनिवार को जारी नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक लोकल ट्रेनों में खास श्रेणी के लोग ही यात्रा कर पाएंगे. महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार रात एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि लोकल ट्रेनें चिकित्सा, कुछ जरूरी सेवाओं और महिलाओं के लिए उपलब्ध रहेंगी लेकिन निगम प्रशासन को जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त पाबंदी लगाने का अधिकार दिया गया है.

मुंबई में सार्वजनिक स्थल और मैदान हर दिन सुबह पांच बजे से नौ बजे तक खोले जा सकते हैं. निजी कार्यालयों में कामकाजी दिनों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शाम चार बजे तक कार्य कर सकते हैं.

मेडिकल स्‍टोर 24 घंटे खोलने की इजाजत रहेगी. बेस्‍ट की बसें 100 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी. लेकिन उनमें खड़े होकर सफर करने की मनाही होगी.

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