सीतापुर में सपा कार्यालय पर प्रशासन की कार्रवाई, खाली कराने का नोटिस जारी
नगर पालिका ने सपा जिला कार्यालय को 15 दिन में खाली करने का नोटिस भेजा प्रशासन का दावा– टाउन हॉल स्थित जमीन नजूल भूमि, आवंटन पहले ही हो चुका था निरस्त 20 साल पुराने मामले पर कार्रवाई से सीतापुर की राजनीति में मचा घमासान

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। नगर पालिका प्रशासन ने समाजवादी पार्टी (SP) के जिला कार्यालय को खाली कराने का नोटिस जारी किया है। टाउन हॉल परिसर में स्थित इस कार्यालय को लेकर सपा जिलाध्यक्ष को 15 दिनों के भीतर परिसर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पालिका का कहना है कि जिस जमीन पर सपा का जिला कार्यालय बना हुआ है, वह नजूल भूमि है और इस पर कार्यालय का संचालन अवैध है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।
दो दशक पुराना है विवाद
यह मामला करीब 20 साल पुराना बताया जा रहा है। 15 जनवरी 2005 को तत्कालीन सपा सरकार के कार्यकाल में इस जमीन को पार्टी कार्यालय के लिए आवंटित किया गया था। करीब 3000 वर्ग फीट की यह कीमती जमीन मात्र 100 रुपये वार्षिक किराए पर दी गई थी। हालांकि, जमीन आवंटन के सिर्फ चार महीने बाद ही 14 मई 2005 को इसे निरस्त कर दिया गया था। इसके बावजूद बीते 20 वर्षों से इसी नजूल भूमि पर सपा जिला कार्यालय का संचालन होता रहा।
पहले भी उठ चुके हैं सवाल
जानकारी के मुताबिक, यह आवंटन उस समय के नगर पालिका अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल के कार्यकाल में किया गया था। आवंटन निरस्त होने के बाद भी लंबे समय तक कार्यालय के संचालन को लेकर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी।
15 दिन में खाली करने का निर्देश
नगर पालिका प्रशासन ने नोटिस में साफ किया है कि चूंकि जमीन का आवंटन पहले ही निरस्त किया जा चुका है, इसलिए पार्टी कार्यालय का यहां बने रहना कानून के खिलाफ है। प्रशासन ने सपा जिलाध्यक्ष को 15 दिन के भीतर कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया है।



