लखनऊ में UGC प्रावधानों पर प्रदर्शन, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
योगेश पासी के नेतृत्व में बिना अनुमति लखनऊ विधानसभा के बाहर प्रदर्शन UGC कानून में संशोधन के खिलाफ नारेबाजी और धरना, FIR दर्ज सुप्रीम कोर्ट ने नियमों पर रोक लगाई, अगली सुनवाई 19 मार्च

Lucknow news: UGC प्रावधानों में संशोधन को लेकर बिना अनुमति लखनऊ में विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। सुहेल देव आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पासी और लगभग 100 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हजरतगंज थाने में FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि ये लोग नारेबाजी कर रहे थे और प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंचे।
विधानसभा के गेट पर धरना प्रदर्शन
FIR के मुताबिक, 7 फरवरी को दोपहर करीब 3 बजे योगेश पासी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी हाथ में झंडे, पोस्टर और बैनर लेकर विधानसभा गेट नंबर 1, 2 और 3 के पास पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें BNS की धारा 189 (2), 191 (2), 285, 352 और 223 के तहत मामला दर्ज किया है।
नारेबाजी और निषेधाज्ञा का उल्लंघन
FIR में यह भी लिखा गया है कि प्रदर्शनकारियों ने UGC कानून में संशोधन के खिलाफ नारे लगाए और वहीं धरना भी दिया। साथ ही कुछ अपशब्द भी बोले। जहां प्रदर्शन हुआ, वहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। लोकभवन वीवीआईपी सुरक्षा क्षेत्र में धरना-प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
UGC नियमों को लेकर अलग-अलग शहरों में विरोध
हाल के दिनों में यूपी के कई शहरों में UGC के नए नियमों को लेकर विरोध देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन नियमों पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। पहले सामान्य वर्ग से जुड़े संगठन प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं अब सुहेल देव आर्मी ने लखनऊ में अपना विरोध दर्ज कराया है।



