बीमा कंपनी ने क्लेम रोका, आयोग ने दिलाए ₹14.80 लाख, जानिए कैसे मिला इंसाफ

बीमा कंपनी की लापरवाही से परेशान उपभोक्ता ने E-Jagriti पोर्टल के जरिए दर्ज की शिकायत आयोग ने दिलाया पूरा मुआवज़ा और दिलाई राहत

अगर आपकी गाड़ी का बीमा करवाने के बाद भी बीमा कंपनी आपके क्लेम का भुगतान नहीं कर रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप E-Jagriti पोर्टल के ज़रिए सीधे जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपना हक पा सकते हैं। तमिलनाडु के कृष्णागिरी ज़िले में एक उपभोक्ता ने ऐसा ही किया और आयोग ने उसे ₹14,80,000 दिलवाए।

 

क्या था मामला?

एक उपभोक्ता ने अपने काम के लिए एक कमर्शियल गाड़ी खरीदी थी। इसके लिए उसने बैंक से लोन लिया और गाड़ी का ₹4.8 लाख का इंश्योरेंस भी कराया। लेकिन 9 दिसंबर 2020 को गाड़ी चोरी हो गई।

 

बीमा कंपनी और बैंक की लापरवाही

गाड़ी चोरी होने के बाद उपभोक्ता ने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और बैंक व बीमा कंपनी को भी जानकारी दी। इसके बावजूद: बीमा कंपनी ने क्लेम निपटाने में बेहद देरी की, बैंक ने उल्टा पूरी रकम और ब्याज वसूल लिया।

 

कैसे मिला इंसाफ?

लंबी परेशानियों के बाद उपभोक्ता ने 13 मार्च 2025 को E-Jagriti पोर्टल के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज की। जांच में आयोग ने पाया कि: बीमा कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन किया, क्लेम का भुगतान नहीं किया बैंक ने अनुचित तरीके से ब्याज वसूला।इसके बाद आयोग ने दोनों को आदेश दिया कि उपभोक्ता को ₹14.8 लाख की राशि तुरंत दी जाए।

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