अब दो से अधिक बच्चों वाले भी उत्तराखंड में लड़ सकेंगे चुनाव, सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ

पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के नामांकन को अयोग्य घोषित करने के फैसले पर उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है | उत्तराखंड सरकार के फैसले पर उत्तराखंड हाई कोर्ट के स्टे आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया | कोर्ट ने कहा कि पांच अक्टूबर को होने वाले चुनाव में कोर्ट दखल नहीं देगा | इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता रहे पक्षकारों को भी नोटिस जारी किया |

पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने वाले पंचायती राज संशोधन एक्ट को हाई कोर्ट से रद्द करने के मामले में उत्तराखंड सरकार ने कहा कि ये राष्ट्रहित में नहीं होगा कि दो बच्चे से ज्यादा वाले उम्मीदवार चुनाव लड़े | सरकार ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी |

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने साफ किया था कि इस संशोधन को लागू करने की कट ऑफ डेट 25 जुलाई 2019 होगी | मतलब इस तारीख के बाद दो से अधिक बच्चे वाले प्रत्याशी पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य माने जाएंगे, जबकि 25 जुलाई 2019 से पहले जिसके तीन बच्चे हैं, वह चुनाव लड़ सकते हैं |

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