यहां जानिए यूपी में धार्मिक स्थल, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट कब खुलेगा, योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन

उत्तर प्रदेश सरकार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनलॉक -1 के दौरान धार्मिक स्थल मॉल होटल और रेस्टोरेंट खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी की। यह गाइडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं –

  • • धार्मिक स्थल स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क कर सभी निर्देशों का पालन करेंगे।
    • धार्मिक स्थल में एक बार में 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते।
    • अल्कोहल युक्त सेनिटाइज़र और थर्मल स्कैनर रखना अनिवार्य होगा।
    • जिनमें लक्षण नहीं पाया जाएगा, उसी को प्रवेश मिलेगा। साथ ही सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
    • जूते चप्पल या तो गाड़ी में छोड़कर आएं या फिर चप्पल स्टैंड की व्यवस्था होनी चाहिए।
    • धार्मिक स्थल पर कोविड से बचने के लिए घोषणा की जानी चाहिए।
    • एसी चलाए जा सकते हैं लेकिन टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री के बीच होनी चाहिए।
    • मूर्तियों को छूने की अनुमति नहीं होगी। प्रसाद वितरण नहीं होगा। समूह गायन की जगह रिकॉर्ड बजाय जाएगा।
  • शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेन्ट कर लिए दिशानिर्देश –
  • • सीसीटीवी काम करने चाहिए। सभी का थर्मल स्कैनिंग और अल्कोहल वाला सेनिटाइज़र रखना अनिवार्य होगा।
    • जिनमें लक्षण नहीं है, सिर्फ उन्हीं को प्रवेश की अनुमति होगी।
    • किसी वृद्ध, गर्भवती महिला या गंभीर बीमारी वाले कर्मचारी को काम करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता।
    • एस्केलेटर पर एक सीढ़ी छोड़कर ही चढ़ा जा सकता है।
    • होटल या रेस्टोरेन्ट में भीड़ वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकते।
    • फ़ूड कोर्ट या रेस्टोरेन्ट में 50 फ़ीसदी क्षमता में ही ग्राहक बैठाए जा सकते हैं।
    • बिल देने में कैशलेस ट्रांजेक्शन की व्यवस्था की जानी चाहिए।
    • डिस्पोज़ेबल मेन्यू रखना होगा और अच्छी क्वालिटी का नैपकिन पेपर रखना अनिवार्य है।

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