यूपी में सरकार ने खेतों को लेके कही यह बड़ी बात।

अगर कोई किसान ऐसा करता पाया गया, तो खिलाफ कड़ी कार्यवाई हो सकती है, सिर्फ यही नहीं आदेश न मानने वालों को जेल भी हो सकती है। 

यूपी सरकार ने किसानों के लिए एक नया आदेश जारी किया है। अब से यूपी राज्य में किसान लोग अपने खेतों में नुकीले तार, काँटेदार तारें और ब्लैड वाली तारें नहीं लगा पाएंगे क्यूंकि यूपी सरकार ने उन पर बैन लगा दिया है। यह फैसला 7 अगस्त, 2017 को गो सेवा आयोग की बैठक के बाद सभी जिलाधिकारियों को दो निर्देश जारी किए गए, पहला 16 मार्च 2018 को और फिर 13 जुलाई, 2021 को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसान अपने खेतों में आवारा जानवरों को रोकने के लिए ब्लेड के तारों या कांटेदार तारों का उपयोग न करें।

अगर कोई किसान ऐसा करता पाया गया, तो खिलाफ कड़ी कार्यवाई हो सकती है, सिर्फ यही नहीं आदेश न मानने वालों को जेल भी हो सकती है।

जानकारी के मुताबिक सरकार ने सभी जिलों के डीएम को इसके लिए पत्र जारी किया है। उस पत्र में आदेश को सभी डीएम से सख्ती से आदेश पालन करने को कहा गया है। इस आदेश में कहा गया है की किसान खेतों में आवारा पशुओं को खेत में अंदर घुसने से रोकने के लिए साधारण रस्सी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

अगर कोई किसान अपने खेत में ब्लैड या काँटों वाला तार का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत कारवाई की जाएगी।

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