कोरोना संक्रमण बढ़ने पर सख्ती: अब शादी समारोह में नहीं शामिल होंगे 100 से ज्यादा लोग…

जयपुर : राजस्थान में लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच हो रहे विवाह समारोहों में अनुमत सीमा से अधिक संख्या में लोगों का जुटना संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकता है। इस कारण राज्य सरकार ने ऐसे आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर लगने वाली जुर्माना राशि को 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को निवास पर आयोजित वीडियो कांफ्रेंस में शनिवार रात किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की पालना को लेकर कोर ग्रुप एवं संबंधित जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की।
 
मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को बाजारों में जाकर हैल्थ प्रोटोकॉल की अनिवार्य रूप से पालना करवाने के साथ विवाह कार्यक्रमों में निर्धारित संख्या से अधिक लोग नहीं जुटें इसके लिए तिथि से पहले आयोजकों से समझाइश करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आयोजकों द्वारा विवाह समारोह की वीडियोग्राफी अनिवार्य करवाने तथा अधिक लोगों के एकत्र होने की सूचना या अंदेशा होने पर पुलिस एवं प्रशासन की ओर से वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए।
 
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित 8 जिला मुख्यालयों पर रात्रिकालीन कफ्र्यू लगाने का निर्णय राज्य सरकार ने महामारी से प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा करने के महत्वपूर्ण उद्देश्य से किया है। संबंधित जिला कलक्टरों, पुलिस कमिश्नर एवं पुलिस अधीक्षकों की यह जिम्मेदारी है कि वे कोविड 19 संक्रमण रोकने के लिए नाइट कफ्र्यू, शादी-ब्याह में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने, दो गज की दूरी के साथ मास्क लगाने सहित अन्य दिशा-निर्देशों की जमीनी स्तर पर सख्ती से पालना सुनिश्चित कराएं।

 

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