पंजाब के कृषि बिल में फसल एमएसपी से कम खरीदने पर तीन साल की सजा

चंडीगढ़। पंजाब सरकार द्वारा विधानसभा में तीन केंद्रीय कृषि अधिनियमों के विरुद्ध पेश प्रस्तावित बिल को राष्ट्रपति स्वीकृति देंगे या नहीं, यह बाद की बात है। लेकिन आज विधानसभा में पेश बिल पर नज़र डालें तो सरकार ने इस बिल में उपबंध रखा है। अगर कोई व्यापारी किसान की फसल केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम मूल्य से कम दाम में खरीदता है अथवा उसे मजबूर करता है तो उसे तीन वर्ष की सजा का प्रावधान है।

बिल में किसानों और खेतिहर मजदूरों के हितों की रक्षा करने की बात कही गई है, जो कृषि उत्पादों के उत्पादन, बिक्री और विपणन से संबंधित सहायक और आकस्मिक गतिविधियों में संलग्न है। बिल यह सुनिश्चित करता है कि गेहूं या धान की कोई बिक्री या खरीद तब तक मान्य नहीं होगी, जब तक उसके लिए भुगतान की गई कीमत एमएसपी के बराबर या उससे अधिक न हो।

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