प्रयागराज: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर यौन शोषण के आरोप, एफआईआर दर्ज करने का आदेश
प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर का आदेश नाबालिगों के यौन शोषण के आरोप पर कोर्ट ने लिया संज्ञान आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा, न्याय मिलने के बाद वह सनातन यात्रा निकालेंगे

Up news: प्रयागराज में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। यौन शोषण के आरोपों के मामले में एडीजे रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। एडीजे पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। अब कोर्ट के आदेश के बाद झूंसी थाने में मामला दर्ज किया जाएगा और पुलिस इसकी विवेचना करेगी।
आशुतोष ब्रह्मचारी ने लगाई थी अर्जी
यह मामला तब सामने आया जब शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने धारा 173 (4) के तहत अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने अदालत से एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। 13 फरवरी को आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों के बयान अदालत में वीडियोग्राफी के माध्यम से दर्ज किए गए थे। साथ ही पुलिस की रिपोर्ट को भी कोर्ट ने संज्ञान में लिया।
कोर्ट को CD भी सौंपा गया
आर्जी में आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में नाबालिगों के साथ यौन शोषण होता है और इसके सबूत के रूप में उन्होंने CD भी अदालत को सौंपा था। कोर्ट ने सबूत और बयान दर्ज होने के बाद जजमेंट रिजर्व कर लिया था और अब एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने इस फैसले को न्याय मानते हुए कहा कि वह प्रयागराज से वाराणसी तक पैदल सनातन यात्रा निकालेंगे और लोगों के सामने सच्चाई लाने का प्रयास करेंगे।



