जज बदला, फैसला बदला, दिल्ली हिंसा पर अब 13 अप्रैल को होगी सुनवाई

देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से हिंसात्मक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इन प्रदर्शनों के कारण दिल्ली में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। दिल्ली के उत्तरी पूर्वी जिले के जाफराबाद मौजपुर सीलमपुर भजनपुरा गोकुलपुरी जैसे इलाकों में पत्थरबाजी और आगजनी भी की गई। वही आज गुरुवार के दिन इन इलाकों में हिंसा को रोका गया है। वही कल दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस मुरलीधर में भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं पर कार्रवाई करने की बात की थी। साथ ही जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई थी।

वहीं अब दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली इंसा मामले पर आज सुनवाई की। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। इस पर हाईकोर्ट ने 13 अप्रैल तक का समय दे दिया है। तब तक केंद्र सरकार को भड़काऊ भाषण पर रिपोर्ट देनी होगी। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशानुसार अब अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होनी है। वहीं हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को दिल्ली हिंसा मामले में पक्षकार बनाए जाने की दलील को मंजूरी दी है।

दिल्ली हिंसा की सुनवाई के दौरान वकील जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कल कोर्ट ने आदेश जारी कर जवाब मांगा था कि जो भड़काऊ बयान दिए गए थे उन पर कार्रवाई की जाए। जबकि 1 से 2 महीने पहले दिए गए थे। वकील तुषार मेहता ने कहा याचिकाकर्ता केवल तीन भड़काऊ बयानों को चुनकर कार्रवाई की मांग नहीं कर सकता है ।

बता दें कि यह तीन भड़काऊ भाषण के बारे में जो बातचीत की गई है उनमें कपिल मिश्रा बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा और मंत्री अनुराग ठाकुर का नाम शामिल है। जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कई भाषण दिए थे जिन पर चुनाव आयोग ने कारवाई भी की थी। चुनाव आयोग ने कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा पर चुनाव प्रचार करने के लिए बैन लगा दिया था वही कल दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस मुरलीधर ने इन बयानों को लेकर दिल्ली पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहा था और कहा था कि उन पर एफ आई आर दर्ज की जानी चाहिए थी।

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