ओमप्रकाश चौटाला का बढ़ा पैरोल, काट रहे हैं 10 साल की सज़ा

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला(Om Prakash Chautala) को अदालत से राहत मिली है। उनकी पैरोल अवधि को 2 हफ़्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। अब उन्हें 8 अक्टूबर को सरेंडर करना होगा।

इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला(Om Prakash Chautala) ने 22 अगस्त को पैरोल की अवधि 4 हफ्ते बढ़ाए जाने को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। 26 अगस्त को उनकी उनकी पैरोल अवधि बढ़ा दी गई थी। उससे पहले उनकी पत्नी स्नेहलता के देहांत पर 11 अगस्त को दिल्ली सरकार ने चौटाला को पैरोल दी थी। उसके बाद से अब तक 2 उनकी पैरोल बढ़ाई जा चुकी है |

दस वर्ष की सजा सुनाई थी कोर्ट ने

गौरतलब है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला(Om Prakash Chautala) जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी करार दिए गए थे। इसी के चलते वह तिहाड़ में सजा काट रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला और उनके बड़े पुत्र अजय सिंह चौटाला को 16 जनवरी 2013 को दस वर्ष की सजा सुनाई गई थी। बता दें कि जांच में शिक्षकों की नियुक्ति में बरती गई अनियमितताओं का मामला सामने आने के बाद सीबीआइ ने जनवरी 2004 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई थी।

चौटाला(Om Prakash Chautala) के साथ ही उनके पुत्र अजय सिंह चौटाला, मुख्यमंत्री के तत्कालीन विशेष कार्य अधिकारी आइएएस विद्याधर, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार रहे शेर सिंह बड़शामी, राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक संजीव कुमार सहित कुल 62 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जिनमे रोहिणी कोर्ट ने उन्हें(Om Prakash Chautala) और उनके पुत्र अजय चौटाला समेत पांच आरोपियो को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई थी।

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