एनआईए कोर्ट ने दो आतंकियों को सुनाई सात साल कैद की सजा

कोलकाता। अंसारुल्लाह बांग्ला नाम के प्रतिबंधित बांग्लादेशी आतंकी संगठन के दो आतंकवादियों को कोलकाता की विशेष एनआईए अदालत ने 7 साल की कैद की‌ सजा हुई है। इनके नाम 26 वर्षीय सहादत हुसैन उर्फ बाबू और 27 वर्षीय‌ उमर फार्रुख है। अदालत ने बाबू पर 26 हजार रुपये का जुर्माना लगा है जबकि उमर पर 33 हजार का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस के अनुसार 23 नवम्बर 2017 को कोलकाता से अंसारुल्लाह संगठन के पांच आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ यूएपीए की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन पर आरोप है कि हैदराबाद, पुणे, मुंबई, रांची में रेकी करने के बाद विस्फोट करने की योजना बनाई थी। आतंकवादियों ने ब्लास्ट के लिए पटना से विस्फोटक लाए थे। पीड़ितों से हावड़ा ब्रिज, सियालदह स्टेशन की तस्वीरें बरामद की गई थीं। उन्हें कलकत्ता पुलिस की एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। बाद में एनआईए ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी।

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