CBI के बड़े अफसर पर कोर्ट का शिकंजा: ‘रेड’ निकली साजिश, जॉइंट डायरेक्टर दोषी

CBI के जॉइंट डायरेक्टर समेत दो अफसर 23 साल पुराने केस में दोषी करार IRS अफसर के घर रेड को कोर्ट ने बताया गलत इरादे से की गई कार्रवाई CAT के आदेश को रोकने के लिए रची गई थी साजिश, पावर के दुरुपयोग पर सख्त टिप्पणी

New delhi: दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने 23 साल पुराने मामले में CBI के जॉइंट डायरेक्टर रामनीश और रिटायर्ड अफसर वी.के. पांडे को दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा IRS अफसर के घर की रेड गलत इरादे से की गई, ताकत का दुरुपयोग हुआ। फैसले में साफ हुआ कि CAT के आदेश को बेअसर करने के लिए पूरी कार्रवाई प्लान की गई थी।

 

IRS अफसर के घर सुबह 5 बजे ‘धावा’

शिकायतकर्ता अशोक कुमार अग्रवाल (तत्कालीन IRS अधिकारी) के मुताबिक, 19 अक्टूबर 2000 की सुबह CBI टीम जबरन उनके घर में घुसी। गार्ड से मारपीट की गई, दीवार फांदी गई और दरवाजा तोड़कर परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया गया। इसके बाद अफसर को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया, जिससे उन्हें चोटें आईं।

 

New delhi: कोर्ट: ‘पावर का साफ दुरुपयोग हुआ’

तीस हजारी कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह रेड कानून के दायरे में नहीं थी। मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों से साबित हुआ कि अधिकारियों ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया और कार्रवाई पहले से प्लान थी।

New delhi: CAT के आदेश को दबाने की कोशिश

अदालत के मुताबिक, CAT ने अफसर के सस्पेंशन की समीक्षा का आदेश दिया था। लेकिन जवाब देने के बजाय CBI अधिकारियों ने मीटिंग कर अगले ही दिन रेड करने का फैसला लिया यही इस केस को ‘सोची-समझी साजिश’ बनाता है।

 

बड़ा संदेश: ‘कानून से ऊपर कोई नहीं’

New delhi: कोर्ट ने साफ कहा कि सरकारी पद का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। खास बात यह है कि जिस IRS अफसर पर केस बनाया गया था, वे बाद में दोनों मामलों में बरी हो गए जिससे पूरे मामले की मंशा पर सवाल और मजबूत हो गए।

 

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