आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की विधायकी रद्द..

उत्तर प्रदेश –मोहम्मद अब्दुल्ला समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे हैं। उन्होंने 2017 में पहली बार स्वार सीट से विधानसभा चुनाव जीता था। हालांकि, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें अयोग्य ठहराया था।दूसरी बार 2022 के चुनावों में फिर उन्होंने जीत दर्ज की।फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा 9 सितंबर 2019 को अब्दुल्ला को अपनी मां तंजीन फातिमा के साथ मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कथित तौर पर किसानों की जमीन हड़पने का नोटिस मिला था।

ऐसे कई मामले चल रहे थे। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई है। उनकी स्वार टांडा सीट पर फिर चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर बताया गया की स्वार टांडा सीट रिक्त कर दी गई है। अब चुनाव आयोग इस सीट पर दोबारा चुनाव कराएगा।

इससे पहले भी अब्दुल्ला आजम की विधायकी छिन चुकी है। फर्जी प्रमाणपत्र वाले मामले में भी उन्हें दो साल से ज्यादा की सजा हुई थी और उसी वजह से उनकी विधायकी भी रद्द करनी पड़ी थी। अब एक 15 साल पुराने मामले में आजम खान को दोषी पाया गया है।session court और मुरादाबाद की अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। इसी वजह से विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है और उनकी स्वार टांडा सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं।

अभी के लिए आजम खान के बेटे राहत के लिए सेशन कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, जहां अगर एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले पर स्टे लग जाता है, तो विधायकी बच सकती है। सेशन कोर्ट अगर स्टे नहीं देता है, तो फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। ऐसे में हाई कोर्ट से अगर स्टे मिल जाता है, तो भी उनकी सदस्यता बच सकती है।

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