बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दोषी करार

उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को दोषी करार दे दिया गया है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए कहा है कि आपका अच्छा नहीं था लेकिन जिस तरीके से मारा गया वह ब्रूटल था। आप को दोषी करार दिया जाता है। वहीं इस मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर समेत कुल 11 आरोपी थे। इन 11 आरोपी में से 4 को बरी कर दिया गया। बाकी 7 को कोर्ट में पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत का दोषी माना है।

बता दे की सजा का ऐलान 12 मार्च को किया जाना है। धारा 304 120b में कुलदीप सेंगर को तीस हजारी कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। हालांकि कुलदीप सिंगर को उन्नाव रेप पीड़िता के मामले में भी उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। इस दौरान तीस हजारी कोर्ट के जज ने कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे चुनौतीपूर्ण ट्रायल रहा। जज ने सीबीआई की सराहना की पीड़ित के वकील की भी सराहना की। इस दौरान जज ने कहा कि आप क्या कहना चाहेंगे। वही कुलदीप सेंगर ने कहा कि मैं निर्दोष हूं फिर जज ने उत्तर दिया कि आपने टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल किया है।

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