जानिए रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में दी जाने वाली सुविधाएं, जानिए आपके इलाके में क्या छूट मिली

भारत में तेजी से बढ़ते कोरोनावायरस के मद्देनजर लॉक डाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने आज एक एडवाइजरी जारी करके कहा है कि 2 हफ्ते और आगे लॉक डाउन को बढ़ा दिया गया है। यानी अब देश में लॉक डाउन 3 हो गया है। वहीं आपको बता दें कि इस लॉक डाउन के तहत मॉलज स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। साथ ही हवाई, रेल और मेट्रो भी इस लॉक डाउन में नहीं चलने वाली है। हालांकि ग्रीन जोन के क्षेत्रों में कुछ रियायत जरूर दी गई हैं। सरकार ने पूरे देश के जिलों को रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में बांट दिया है। रेड जोन में कोरोनावायरस का सबसे ज्यादा खतरा है।

गृह मंत्रालय के अनुसार कुछ गतिविधियाँ पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है।

लॉकडाउन 3.0 में सभी जोन (ग्रीन-ऑरेंज-रेड) में शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है. इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने की इजाजत भी दी गई है. हालांकि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी. वहीं शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी. साथ ही दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत ऐसी दुकानें पंजीकृत होनी चाहिए.

ऑरेंज जोन

ऑरेंज ज़ोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री की अनुमति दी जाएगी।
ऑरेंज ज़ोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्री होंगे।

MHA ने लॉकडाउन एक्सटेंशन ऑर्डर के Para 11 में संशोधन किया है, ‘ऑरेंज जोन में टैक्सियों और कैब एग्रीगेटरों को केवल 1 ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ अनुमति दी जाएगी’।

रेड जोन

रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियाँ, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ और ईंट-भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है।

ग्रीन जोन

ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है। दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की इजाजत दी गई है। उदाहरण के लिए इन दफ्तरों और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। इसके अलावा कार्यस्थल को समय- समय पर सैनेटाइज करना होगा।

यहां स्पष्ट कर दें कि ये राहत सिर्फ ग्रीन जोन के इलाकों के लिए है। आपको बता दें कि जिन जिलों में पिछले 21 दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण का एक भी मामला नहीं आता है, उन्हें ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाता है।

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