चिन्मयानंद मामले में एसआईटी का ‘आधा-अधूरा’ हलफनामा, कोर्ट ने उठाया ये कदम

चिन्मयानंद- यौन शोषण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान SIT ने अपना हलफ़नामा पेश किया। कोर्ट ने एसआईटी (SIT) की ओर से दाखिल किए गए आधे-अधूरे हलफनामे पर असंतुष्टि जताते हुए बेहतर हलफनामा पेश करने को कहा है। इसके लिए कोर्ट ने SIT को एक हफ्ते का समय दिया है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SIT को अगली सुनवाई में इस मामले में नया हलफनामा पेश करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। वहीँ पीड़ित छात्रा की शिकायत के बावजूद दिल्ली के लोधी रोड थाने में मुकदमा दर्ज न होने के मामले में भी कोर्ट ने एसआईटी से जानकारी मांगी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आईजी एसआईटी नवीन अरोड़ा मामले की जांच कर रहे हैं।

गौरतलब है कि एसआईटी पीड़ित छात्रा और स्वामी चिन्मयानंद दोनों के खिलाफ दर्ज मुकदमों में चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। जबकि पीड़ित एलएलएम छात्रा और स्वामी चिन्मयानंद दोनों की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है। बता दें कि चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया है। वहीँ पीड़ित लॉ छात्रा की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट में 29 नवंबर को सुनवाई होगी। बता दें कि पीड़ित छात्रा पर चिन्मयानंद से फिरौती मांगने का आरोप है।

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