तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को मृत्युदंड

साल 2018 में एक तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फांसी की सज़ा दी गई है । गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए लोवर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है । बता दें कि इस घटना के आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग में गुजरात में कई जगह प्रदर्शन किए गए थे ।

मामला सूरत के लिम्बायत थाना क्षेत्र का है । 14 अक्‍टूबर 2018 की शाम को गोडादरा इलाके में एक तीन साल की बच्ची गायब हो गयी थी । हर संभावित जगह पर खोजने के बाद भी बच्ची का कोई पता नहीं चल सका था । रात भर ढूंढने के बाद भी बच्ची न मिलने पर परिजनों ने लिम्बायत थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी । शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस बच्ची की तलाश में जुट गई थी ।

गौरतलब है कि शिकायत दर्ज होने के बाद उसी शाम पुलिस ने बोरे में बंद बच्ची का शव बरामद कर लिया था । पुलिस को यह शव भरा बोरा बच्ची के पड़ोस के ही एक मकान से मिला । शव के मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई थी । इसके बाद पुलिस ने इस मामले में बिहार के निवासी अनिल यादव को गिरफ्तार किया था । आरोपी अनिल ने दुष्कर्म और हत्या का जुर्म कुबूल किया था ।

मामले की सुनवाई में सूरत लोवर कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आरोपी अनिल यादव को फांसी की सज़ा सुनाई थी । इसके बाद अनिल यादव के बचाव पक्ष ने गुजरात हाई कोर्ट में अर्जी डाली थी । हालांकि, लोवर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए 27 दिसंबर को गुजरात हाईकोर्ट ने भी आरोपी के लिए मृत्युदंड तय किया ।

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