गृह मंत्रालय ने Lockdown -2 को लेकर जारी की गाइडलाइंस

भारत में तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिसे लेकर भारत सरकार ने पहले 21 दिनों का लॉक डाउन किया था। इसके बाद कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लॉक डाउन को बढ़ाने की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने कहा कि सभी के सुझावों को देखते हुए 3 मई तक लॉक डाउन को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी भारत में मुंबई और गुजरात के सूरत में प्रवासी मजदूरों ने एक जगह भीड़ इकट्ठी की। लोगों को लगाओ कि 14 तारीख को ट्रेन चलेंगी। लेकिन पीएम मोदी ने सुबह ही लॉक डाउन का आदेश दे दिया था। बावजूद इसके लोग सड़कों पर आ गए। जिसके बाद अब गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है।

यह गाइडलाइन कुछ इस तरह है :

यह सब पूरी तरह रहेंगे बंद –

सभी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट,
ट्रेन (पैसेंजर की आवाजाही के लिए),
मेट्रो,
सभी एजुकेशनल-ट्रेनिंग-कोचिंग सेंटर,
इंडस्ट्रियल व कॉमर्शियल गतिविधि,
होटल,
टैक्सी,
ऑटो रिक्शा,
साईकिल रिक्शा,
सिनेमा हॉल,
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स,
जिम,
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स,
स्वीमिंग पूल,
बार,
थियेटर,
कोई भी इवेंट,
सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे

इसके अलावा किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

किसे-किसे मिली रियायत

आवश्यक सामानों और दवाईयों का उत्पादन जारी रहेगा।

SEZ में औद्योगिक उत्पादन जारी रहेगा

कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आवाजाही की इजाजत दी गई है।

ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी.

केवल टीवी, डीटीएच, टेलिफोन समेत आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी।

बिजली मैकेनिक, प्लंबर, कॉरपेंटर को इजाजत दी गई है

इसके अलावा आवश्यक सेवाओं के लिए आने-जाने की इजाजत

आयुष समेत सभी हॉस्पिटल, क्लिनिक खुले रहेंगे.

एपीएमसी से संचालित सभी मंडियां खुलेंगी.

पेट्रोल पंप खुल रहेंगे.

कूरियर सेवाओं को काम करने की इजाजत दी गई है.

कृषि से जुड़े कामों में रियायत

केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कृषि से जुड़े कामों को इजाजत दे दी है। किसानों को अपनी फसल काटने और बुवाई करने की छूट दी गई है। साथ ही एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की इजाजत दी गई है। मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत दी गई है।

यही नहीं केंद्र ने मनरेगा के तहत कार्यों को जारी रखने का निर्देश दिया है। सोशल डिस्टेनसिंग बनाए रखने की अपील की गई है। इसके साथ राज्य सरकार की ओर किए जा रहे कंट्रक्शन वर्क में भी रियायत दी गई है।

कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी। एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा।

पहले राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन के पालन के सारे उपाय किए जाएंगे, ताकि ऑफिस, वर्कप्लेस, फैक्ट्री या संस्थानों में सोशल डिस्टेनसिंग का पालन हो.

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