ईडी जब्त करेगी भारतीय नर्सिंग काउंसिल के पूर्व सदस्य एमसी शर्मा की संपत्ति

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) प्रावधान के तहत भारतीय नर्सिंग काउंसिल (आईएनसी) नई दिल्ली के पूर्व सदस्य एमसी (महेश चंद) शर्मा के खिलाफ जयपुर के विशेष न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देकर उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश मांगा है। इसके अलावा ईडी ने शर्मा को आय से अधिक 12.6 करोड़ रुपये अर्जित करने का आरोपी बताया है।

उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय ने 4 सितम्बर, 2020 को प्रताडऩा के मामले को रोकने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत आरएजी अस्पताल, मानसरोवर, जयपुर के निवासी महेश चंद शर्मा और उनके बेटे मोहित शर्मा को गिरफ्तार किया था। उसी रोज दोनों आरोपितों को पीएमएलए कोर्ट के समक्ष पेश किया। अदालत ने दोनों आरोपितों को ईडी को 10 दिन की रिमांड पर सौंप दिया। इससे पहले ईडी ने महेश चंद शर्मा, उनके बेटों मोहित शर्मा, अंकित शर्मा, उनकी पत्नी मीना देवी और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), जयपुर द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की थी।

महेश चंद शर्मा ने राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग में नर्सिंग ट्यूटर (नर्सिंग ग्रेड -2), कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एसएमएस मेडिकल कॉलेज में काम किया था और भारत नर्सिंग काउंसिल (आईएनसी), नई दिल्ली के सदस्य भी थे। लेकिन रिश्वत लेने की शिकायत पर एसीबी के अधिकारियों ने शर्मा को उनके सहयोगी के साथ गिरफ्तार कर लिया। जांच में एसीबी ने पाया कि आरोपितों ने अवैध रूप से करोड़ों की अवैध कमाई की है। आय से अधिक 10.60 करोड़ की संपत्ति मिली। इसके बाद पीएमएलए के तहत ईडी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

आरएजी अस्पताल, मानसरोवर, जयपुर में आरोपितों के आवासीय परिसर और नैना विहार, सांगानेर, जयपुर के उनके सहयोगी किशन लाल सैनी के परिसरों में तलाशी ली गई। बड़ी संख्या में कई गोपनीय दस्तावेज मिले, जिससे पता चला कि शर्मा ने बेनामी संपत्तियां आर्जित की है और वह बड़े पैमाने पर वित्तीय लेन-देन आदि में भी शामिल रहा है। इसके अलावा शर्मा अब तक आय से अधिक 12.6 करोड़ रुपये हाशिल कर चुका है। ईडी ने बुधवार की उसकी बेनामी संपत्तियों को जब्त करने की अदालत से प्रार्थना की है।

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